अधिकारों के उपयोग के साथ कर्तव्यो का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है-:जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष।

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रिपोर्ट- आकश भार्गव

अधिकारों के उपयोग के साथ कर्तव्यो का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है-:जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष।

दतिया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया माननीय श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ, अध्यक्ष महोदय जिला न्यायाधीश दतिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया, श्रीमती सुनीता यादव द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री हितेंद्र द्विवेदी (अपर जिला सत्र न्यायाधीश ),श्री विजय शर्मा (अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश)श्री रविंद्र शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) तथा जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश गण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के (सचिव) श्री दिनेश कुमार खटीक,श्री रोहित सिंह (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)दतिया एवं सभी न्यायाधीश गण तथा सुश्री अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी संदेश दिया गया, कि अधिकारों के साथ कर्तव्य का पालन करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तथा उनके द्वारा संविधान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई।

द्वितीय चरण में केंद्रीय विद्यालय दतिया में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया उक्त कार्यक्रम में श्री दिनेश कुमार खटीक (सचिव) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया तथा संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 2020 को देश का 71 वा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2015 को 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस घोषित किया गया है।यह एक लिखित संविधान है,इसे तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का वक्त लगा है। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति हुई थी।

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