उपखण्ड अधिकारियों को पटाखों के स्टाॅक सील करने के निर्देश दीपावली पर पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना

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उपखण्ड अधिकारियों को पटाखों के स्टाॅक सील करने के निर्देश
दीपावली पर पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना
भीलवाड़ा 11 नवम्बर/ जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने आदेश जारी कर जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रा में पटाखों के स्थायी अनुज्ञा पत्रा धारी व्यापारियों के स्टाॅक उसी स्थान पर तत्काल सील करे तथा अवैध आतिशबाजी के माल को जब्त कर कार्यवाही करें।
आदेश में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध के मध्यनजर जिले में भी 31 दिसम्बर तक प्रतिबन्ध लागू किया गया है।
जिले में कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, समस्त पुलिस अधिकरी जो सहायक उपनिरीक्षक स्तर से नीचे के नहीं हो, समस्त म्यूनिसीपल काॅर्पोरेशन, राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लाॅक विकास अधिकारी, उनके क्षेत्रा में जुर्माना कर सकेंगे। किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार के आतिशबाजी के विक्रय पर 10 हजार रूपये तथा आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर 2 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

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