उज्जैन; प्रशासन ने मन्नत गार्डन स्थित अतिक्रमण को हटाया
उज्जैन । इंदौर रोड स्थित मन्नत गार्डन पर स्थित अतिक्रमण को रविवार सुबह प्रशासन की टीम ने हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमण हटाते हुए शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त किया। प्रशासन की टीम के साथ मौके पर एसडीएम श्री आर एम त्रिपाठी एवं अमला मौजूद रहा।
इंदौर रोड के हरिफाटक क्षेत्र स्थित 0.418 हेक्टेयर पट्टा ताकायमी भूमि को पुन: शासकीय रिकार्ड में पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज किए जाने के निर्णय पर न्यायालय की मोहर भी लगने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उक्त भूमि नगर निगम को सौंप दी गई थी तत्पश्चात इसी भूमि पर अतिक्रमण हो गया जिसे रविवार को प्रशासन की टीम ने हटा दिया।
इधर दूसरी ओर इस मामले में जिला प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय गए वादी नीलोफर पिता राशिद खान का सिविल सूट जिला न्यायाधीश एनपी सिंह ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने 1950 के मजबूत दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखा और इस तरह बेशकीमती जमीन सरकार की ही बनी रही। मालूम हो कि
व्यावसायिक दर के हिसाब से इस भूमि की कीमत 27 करोड़ 42 लाख रुपए हैं। यह शासकीय भूमि वर्ष 1950 के पूर्व औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थी जो 1963-64 तक पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज रही, लेकिन इसके बाद उक्त जमीन पर कतिपय व्यक्तियों ने अपना नाम चढ़वा लिया था। प्रशासन की तरफ से जिसका कब्जा तहसीलदार श्रीकांत ने लेकर इसे नगर निगम को सौंप दिया था।
✍️शैलेन्द्र सिंह बोरलिया✍️