जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते का आदेश
शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई
8 बजे की बजाय 6 बजे करनें होंगे दुकानें व प्रतिष्ठान बंद
सायंकाल 6 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू
शहरी सीमा में सार्वजनिक पार्कों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
खानपान की वस्तुओं का उपभोग विक्रय स्थल पर नहीं कर सकेंगे
पैक कर घर ले जाने की होगी अनुमति
रविवार को शहरी सीमा में पूर्ण लॉक डाउन यथावत रहेगा