निम्बाहेड़ा नगरपालिका जीरो मोबिलिटी क्षेत्र ( कर्फ्यू ) घोषित

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रिपोर्ट- विनोद कुमावत (चित्तौड़गढ़)

जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में शनिवार को कोरोना संक्रमित केस पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सम्पूर्ण नगर पालिका निम्बाहेड़ा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिग एरिया-जनसाधारण का आगमन-निर्गमन पूर्ण निषेध , यानि कर्फ्यू ) घोषित किया है।
जिला कलक्टर चेतन देवडा ने बताया कि उपखंड के निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी मिली है। नगरपालिका सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लखारा गली को केन्द्र बिन्दू मानते हुए सम्पूर्ण नगर पालिका निम्बाहेडा क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक जीरो मोबिलिटी (कर्फ्यू ) घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त आदेश की अवेहलना करने पर राजस्थान एपेडमिक डिजिस एक्ट 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मालवाहक एवं यात्री वाहनों के लिए आवागमन हेतु दिशा निर्देश

कोरोना वायरस के संक्रमण तथा मॉडिफाई लॉकडाउन अवधि में 3 मई तक
चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में विभिन्न माल वाहनों एवं अनुमति प्राप्त यात्री वाहनों के प्रवेश एवं निकासी के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेतन देवड़ा ने आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार अनुमति प्राप्त कर आए तथा जिले में ही रुकने वाले सभी यात्री वाहनों के यात्रियों का चित्तौड़गढ़ जिले की प्रवेश सीमा पर स्थित चेकपोस्ट पर समुचित चिकित्सकीय प्रशिक्षण किया जाएगा। यात्रियों के रुकने के पते, ट्रैवल हिस्ट्री का संधारण, उनसे 14 दिन के होम क्वारेंटाइन की लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी। मेडिकल ग्राउंड अथवा परिजनों की मृत्यु आदि की स्थिति में ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से इन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। चेकपोस्ट पर यात्रियों का टेंपरेचर लेकर रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा।
यदि यात्री वाहन की यात्रा ऐसे जिले अथवा शहर से प्रारंभ हो रही है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो ऐसे मामलों में विशेष सतर्कता रखते हुए बहुत आपात स्थिति में ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस दौरासन चिकित्सकीय परीक्षण, टेस्टिंग तथा क्वारेंटाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

जिला कलक्टर के आदेशानुसार वह यात्री वाहन जो अंतरराज्यीय यात्रा अनुमति के तहत जिले की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके प्रवेश के समय ही संबंधित राज्य से इन यात्री वाहनों को प्रवेश की अनुमति की पुष्टि किए जाने के बाद ही जिले में प्रवेश एवं निकासी की अनुमति दी जाएगी। ऐसे किसी भी यात्री वाहन को चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं रुकने दिया जाएगा जिसके पास अन्य जिले अथवा राज्य में यात्रा करने की अनुमति है।
मालवाहक वाहन जो जिले में कुछ समय रुक कर चले जाएंगे ऐसे मालवाहक वाहनों के ड्राइवर और क्लीनरों की प्रवेश सीमा की चेकपोस्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग करके टेंपरेचर रिकॉर्ड होगा। इनके रुकने के अस्थाई पते के संबंध में पूरा रिकॉर्ड चेक पोस्ट पर संधारित करके संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। जिले में प्रवेश के बाद संबंधित अधिकारी वाहनों की निगरानी करेंगे।
जिले की सीमा में प्रवेश कर अन्य जिले या राज्य में जाने वाले मालवाहक वाहन अथवा यात्री वाहन के बारे में चेकपोस्ट पर पूरा विवरण रखा जाएगा। जिले की जिन चेक पोस्टों से ऐसे वाहन गुजरेंगे, उन्हें भी इसकी सूचना दी जाएगी।

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