15 अप्रेल से मिलेगा राशन की दुकानों पर अप्रेल माह का गेहूं

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अजमेर, 08 अप्रेल। प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आवंटित अप्रेल माह का गेहूं 15 अप्रेल से लाभार्थियों को मिलना आरंभ होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई है।

     जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवारों को अप्रेल माह के लिए आवंटित गेहूं का वितरण 15 अप्रेल के पश्चात कियाजाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं उचित मूल्य दुकान से प्राप्त किये जा सकेंगे। ऎसे लाभार्थी जिन्होंने पिछले माह अथवा उससे अधिक अवधि से खाद्यान्न नहीं लिया है तथा राशन कार्ड में प्रविष्ठि नहीं की गई है ऎसे व्यक्तियों को गेंहू उपलब्ध करवाने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार उनके राशन कार्ड का सत्यापन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधार कार्ड एवं वोटर पहचान पत्र जैसे वैध दस्तावेजों से  राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया के द्वारा लाभार्थियों को सत्यापन के बाद दिए गए राशन की पूर्ण निगरानी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।

     उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी अंतर जिला पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को अपने राशन कार्ड के साथ अपना परियच पत्र अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। इनके नंबर रिकोर्ड में दर्ज होने के उपरांत भी राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी उचित मूल्य दुकान पर एक दिन में अंतर जिला पोर्टेबिलिटी सुविधा का अधिकतम राशन कार्ड धारकों तक सीमित किया गया है। प्रत्येक दुकान के लिए या से अधिक  अंतर जिला पोर्टेबिलिटी के लाभार्थी होने पर इनकी जांच एवं पुष्टि दुकानदार द्वारा की जाएगी।

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