जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक..
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा/20 अक्टूबर
80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग सुविधा की प्रक्रिया की दी जानकारी
अनिवार्य सेवाओं में नियोजित कार्मिकों को मिलेगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा
राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, रोडवेज, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओ और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी मतदाताओं के लिए होम वोटिंग सुविधा की प्रक्रिया के बारे में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग यह जानकारी देंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी ऐसे कार्मिकों को चयनित करेंगे। इसके बाद उक्त सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा की मांग करने वाले मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी और प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के पश्चात डाक मतपत्र जारी किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही पोस्टल वोटिंग सेन्टर पर मतदान की सुविधा निर्धारित दिवसों में उपलब्ध करवाई जायेगी। डाक मतपत्र की सुविधा की मांग करने वाले कार्मिक बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर पायेंगे।