उदयपुर के कन्हैया लाल साहू के नृशंस हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

0
502

उदयपुर के कन्हैया लाल साहू के नृशंस हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा

जयपुर, 29 जून महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के एम. एल. लाठर ने बताया कि उदयपुर में मंगलवार को हुये नृशंस हत्याकांड के मामले में 2 मुख्य आरोपियों सहित कुल 5 व्यक्ति डिटेन किये जा चुके है।

इस प्रकरण की गहन जांच एन.आई.ए. द्वारा की जा रही है एवं राजस्थान पुलिस द्वारा जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

लाठर ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है एवं प्रदेश के सभी स्थानों पर पुलिस सतर्कता से निगरानी रख रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत माकूल पुलिस बन्दोबस्त किया गया है। वर्तमान में मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर द्वारा उदयपुर शहर में कर्फ्यू लगाया गया है।

⚫आज मृतक कन्हैयालाल साहू के शव को पोस्ट मार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया।

उन्होने बताया कि परिस्थिति का सही आकलन नहीं कर पाने के कारण उदयपुर जिले के धानमंडी थानाधिकारी एवं एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है।

महानिदेशक ने बताया है कि मामले में प्रकरण संख्या 81/ 22 धारा 452, 302, 153क, 153ख 295क / 34 और 16 / 18 / 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 दर्ज कर अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस उदयपुर द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था। अब एन.आई.ए. द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 जून को प्रार्थी नाजिम अहमद पिता अहमद नईम, जाति मुसलमान, निवासी घोली बावड़ी मस्जिद के पीछे, थाना धान मंडी ने एक लिखित रिपोर्ट थाना धानमंडी पर पेश की, कि कन्हैया लाल साहू सुप्रीमो टेलर मालदास स्ट्रीट ने अशोभनीय टिप्पणी पोस्ट की है।

इस रिपोर्ट पर थाना धानमंडी जिला उदयपुर पर प्रकरण संख्या 71 / 22 धारा 295क, 153क भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त कन्हैया लाल साहू पिता रूप साहू उम्र 46 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गोवर्धन विलास थाना सेक्टर 14 हाल सुप्रीमो टेलर की दुकान भूत महल घाटी धान मंड़ी उदयपुर को गिरफ्तार कर 12 जून को न्यायालय में पेश किया गया। कन्हैया लाल साहू को न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2022 जमानत मिली।
उन्होने बताया कि दिनांक 15.06.2022 को कन्हैया लाल साहू द्वारा थाना धानमंडी जिला उदयपुर में एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि मुझ प्रार्थी को 4-5 मुस्लिम युवको द्वारा मारने की धमकिया दी जा रही है। उक्त परिवाद थानाधिकारी धानमंडी द्वारा भवर लाल स.उ.नि के जिम्मे किया गया। परिवाद जांच के दौरान भवर लाल स.उ.नि. द्वारा अपरिवादी को थाने पर तलब किया तो परिवादी व अपरिवादी दोनों पक्षों ने बताया की हमारा आपसी राजीनामा हो गया है। परिवाद जांचकर्ता भवर लाल स.उ.नि. को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है तथा उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

⚫दिनांक 28 जून को दोपहर कन्हैया लाल साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी एवं इस दौरान बीच बचाव में आए ईश्वर लाल गौड़ के सिर एवं शरीर पर चोटे लगी, जिसको महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। • मुल्जिम मोहम्मद रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद को डिटेन कर लिया गया है। प्रकरण में तीन अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी गौस मोहम्मद ने सन् 2014 में करांची की यात्रा की थी एवं उसका संबंध दावत ए इस्लामी संगठन से रहा है। प्रेस कांफ्रेंस में महानिदेशक इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध, डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.टी. एस. व एस. ओ. जी. अशोक राठौड़, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था हवासिंह घूमरिया मौजूद थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here