नाबालिग का अपह्रण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

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 गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
22दिसंबर/भीलवाड़ा
नाबालिग का अपह्रण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
भीलवाडा। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो संख्या एक) बन्नालाल जाट ने घर से दर्शन करने मंदिर जाती पन्द्रह साल की किशोरी को अगवा कर एक मकान में सात दिन बंधक बनाने व कई बार दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 साल की कठोर कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश कर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि एक नाबालिग ने अपने भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को फूलियाकलां थाने पहुंच कर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि शाम को वह अपने घर से दर्शन करने मंदिर जा रही थी। अचानक देवरिया निवासी राजू पुत्र गोविंद शर्मा अपहरण की प्लानिंग के साथ आया और पीड़िता को डरा-धमका कर बाइक पर बैठाकर गुलाबपुरा ले गया। जहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया और गलत हरकतें की। मना करने पर डराया-धमकाया। आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी और दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता को सात दिन बंधक बना कर रखा। इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मोबाइल से फोटो भी खींचे। 9 अगस्त को पीड़िता को तलाश करता हुआ उसका भाई वहां तक पहुंच गया, जहां पीड़िता को बंधक बना रखा था। पीड़िता ने अपने भाई को देखा और उसे आवाज दी। इसके बाद पीड़िता को उसके भाई ने उसे वहा से मुक्त करवाया। पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़िता, अपने भाई के साथ थाने पहुंची और उक्त रिपोर्ट दी। फूलिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच करते हुये आरोपित राजू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान 15 दस्तावेज और 31 गवाह पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित राजू को आज 20 साल की कठोर कैद और 48 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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