राजस्थान सरकार ने जारी की स्कूल-कॉलेजों को नई गाइडलाइंस कोरोना को देखते हुये जारी हुईं नई गाइडलाइंस
गौरव रक्षक/ राजेन्द्र शर्मा
जयपुर 29 नवंबर
एक बार फिर से कोविड 19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं. जानें क्या हैं नये नियम.
राजस्थान के स्कूल-कॉलेजों को कोरोना के मद्देनजर जारी हुईं नई गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन
राजस्थान की गहलोत सरकार इस बार कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर पहले से भी ज्यादा जागरूक है. यहां की शैक्षिक संस्थाओं को कोविड के मद्देनजर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है, जिसमें मुख्य है ऑनलाइन क्लासेस का पहले की तरह संचालन जारी रखना. साथ ही स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस में आने के लिए फोर्स नहीं करना. दरअसल कोविड के बढ़ते केसेस और स्टूडेंट्स के बीच इसके प्रसार को देखते हुए बहुत सी राज्य सरकारें सजग हो गईं हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी स्कूल, कॉलेज से लेकर सभी तरह की शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुछ नये नियम लागू किए हैं.
इन नए नियमों के तहत स्टूडेंट्स तभी स्कूल या कॉलेज आ सकते हैं जब उनके माता-पिता इस बाबत लिखित आज्ञा दें. यही नहीं अगर किसी भी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस संस्थान को अपनी उस क्लास या बहुत सी क्लासेस को कम से कम दस दिनों के लिए पूरी तरह बंद करना होगा.
नई गाइडलाइंस की खास बातें –
राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के लिए जारी नई गाइडलाइंस की खास बातें इस प्रकार हैं.
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आने वाला सभी स्टाफ (एकेडमिक या नॉन एकेडमिक) वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुका हो, ये जरूरी है.
शहर, गांव, कस्बे में अगर कोविड केस बढ़ते हैं तो वहां के स्कूल/कॉलेज/हॉस्टल आदि को बंद करने या नए नियम बनाने का अधिकार वहां के डीएम को होगा.
स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस में आने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. ये उनकी मर्जी पर होगा और अगर वे संस्थान आते हैं तो पहले पैरेंट्स से लिखित आज्ञा लाएंगे तभी आ सकेंगे.
किसी भी संस्थान के हॉस्टल में आने वाले स्टूडेंट्स आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूर लाएंगे. जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती वे क्वारैंटीन में रहेंगे.
सभी संस्थान नो मास्क नो एंट्री पॉलिसी पर काम करते हुए अपने यहां बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं देंगे.
स्टूडेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार होगा कि दो लोगों के बीच में दो गज की दूरी बनी रहे.
स्कूल, कॉलेज आदि किसी प्रकार की गैदरिंग जैसे एसेम्बली आदि नहीं करेंगे और किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे.
कैंटीन आदि अगले ऑर्डर आने तक बंद रहेंगी.
चेयर टेबल, दरवाजे, खिड़की हैंडल आदि रोज सैनिटाइज किए जाएंगे.