कांचीपुरम नवकार ग्रींस प्रकरण में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने न्यायालय में पेश किया जवाब कहां आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर आम रास्तो पर अतिक्रमण व अवरोध करना, नही होगा बर्दाश्त अशोक जैन एडवोकेट नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ।

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कांचीपुरम नवकार ग्रींस प्रकरण में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने न्यायालय में पेश किया जवाब कहां आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर आम रास्तो पर अतिक्रमण व अवरोध करना, नही होगा बर्दाश्त अशोक जैन एडवोकेट नगर विकास न्यास भीलवाड़ा । आज स्थाई लोक अदालत में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की ओर से उक्त विवादित आम रास्ते के प्रकरण में जवाब देते हुए UIT अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कांचीपुरम नवकार ग्रींस और पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर जो आम रास्ते स्वीकृत है तथा कनेक्टिविटी रोडे हैं उस पर किसी भी सूरत में अस्थाई अवरोध ,बैरी कैटरर्स या अन्य बाधा उत्पन्न करने वाले या आवागमन को बाधित करने वाले कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, विस्तृत जवाब में बताया कि कांचीपुरम द्वारा लॉकडाउन के दौरान नवकार ग्रींस से निकलने वाले 60 फीट के आम रास्ते जिसका बरसों से वहां के रहने वाले लोग उपयोग और उपभोग कर आ जा रहे थे उस पर अवैध बैरिकेड लगाकर आमजन को आवागमन सहित बाधित करने की कोशिश की, जिस पर न्यास द्वारा नोटिस दिया जा कर बने अवैध बैरी कटर्स स्पीड ब्रेकर को हटाने का आदेश दिया, विस्तृत जवाब देते हुए न्यायालय मे न्यास अधिवक्ता अशोक जैन ने बताया कि किसी भी कॉलोनी के अंदर के आम रास्ते जनता के लिए होते हैं और कॉलोनी बनते समय ही इन्हें स्वीकृत किया जाता है, कांचीपुरम नवकार ग्रींस और पार्श्वनाथ में भी जो आम रास्ते हैं ,अंदर के उनका उपयोग उपभोग वहा के रहने वाले हर व्यक्ति को करने का मौलिक और कानूनी अधिकार है ।जिसे किसी भी सूरत में बाधित अवरोध लगाकर नहीं किया जा सकता। जवाब के समर्थन में न्यास द्वारा दस्तावेज पेश किए गए, और न्यायालय को बताया कि ऐसे किसी भी आम रास्ते या कनेक्टिविटी रास्ते को स्थाई रूप से बंद किया जाना आम जनता के हित में नहीं है, कांचीपुरम में अवैध अतिक्रमण या अवरोध को हटाने का सरकार को पूरा पूरा विधि सम्मत अधिकार है ।प्रकरण में न्यायालय ने कांचीपुरम को स्टे देने से इनकार कर दिया, न्यायालय मे न्यास अधिवक्ता अशोक जैन ने यह भी बताया कि एमटीएम कि और भी जो रास्ता है उसे गलत बंद किया हुआ है। किसी भी व्यक्ति संस्था या सोसाइटी को आम रास्ते को बंद करने, अवरोध कारीत करने या बाधित करने का हक संविधान ने नहीं दिया है,आम रास्ते का उपयोग उपभोग सोसाइटी या परिसर में रहने वाले रहवासी कर सकता है, यह उसका मूल और संवैधानिक अधिकार है। अगली तारीख 1/10 मुकरर की। साथ ही अधिवक्ता ने भीलवाड़ा की कॉलोनी वालों को यह निवेदन किया कि वह किसी भी आम रास्ते को बाधित नहीं करें और कोई समस्या है तो आपस में सौहार्द पूर्ण तरीके से ऐसे अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को अपनाकर उसका आवश्यक निदान करें। अशोक जैन एडवोकेट नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

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