भीलवाडा में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू
भीलवाड़ा, 08 अप्रैल। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने गुरूवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।
आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर के भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर के बी-377, बी-663, ए-101, एच-20 कुंभा सर्किल रोड, जे-450 महाप्राज्ञ भवन के पास, ए-163, पन्नाधाय सर्किल के पास, डी-115, सी-90, आई-88 माहेश्वरी स्कुल के सामने, डी-197 हेप्पीडेज स्कुल के पीछे, डी-4 शरदा एवरग्रीन, के-89, सी-280 एलआईसी आफीस के सामने, जी-57 स्वास्तिक हाइट के पीछे तथा 322 पुराना बापुनगर, 6एफ-2 न्यू पटेल नगर, 9यू-43 मानसरोवर झील के पास पटेल नगर, बी-16 जमना विहार के पीछे आदित्य विहार, 91/1 कांचीपुरम पाश्र्वनाथ सोसायटी, 22 द्वारका कालोनी, ई-9 बंसत विहार, 54 केसरिया पारस कमला विहार, जीसी-28 न्यु बापुनगर, क्वार्टर न0 3/4 आरएसईबी काॅलोनी बापुनगर, ए-704 बापुनगर, जी-284 न्यु बापुनगर, 9ओ-22 पटेल नगर,, ए-682 बापुनगर, अम्बेडकर कालोनी के पास न्यु बापुनगर, 4 सीएचए बापुनगर, ़एच-125 बापुनगर, 135 कोट के सामने कांचीपुरम, 2जीएच-9 बापुनगर, 30 जमना विहार,, डी -41 शारदा एवरग्रीन, शिवजी के मन्दिर वाली गली विष्णु डेयरी के पास मीरा नगर पुलिस लाइन, 203 शिव मन्दिर के पास बिलीयाखुर्द, 9/1 बीएसएल आफीस गांधीनगर, 14 लक्ष्मी कुंज गांधीनगर, बैरवा मौहल्ला जवाहर नगर, 123 राम नगर, 7एम-24 पटेल नगर, गठिला खेडा, छोटी हरणी व इसी प्रकार थाना सर्किल कोतवाली में शास्त्रीनगर, वैभवनगर, सिंधु नगर, पंचवटी, ज्योतिनगर, तथा सुभाषनगर थाना सर्किल के संजय काॅलोनी, आर.सी.व्यास काॅलोनी, आर.के. काॅलोनी, चित्रकूट नगर, सुभाषनगर, आदर्श नगर, न्यु आदर्श नगर, बोहरा काॅलोनी तथा भीमगंज थाना सर्किल में शहर के तिलक नगर, कलकीपुरा के चिन्हित क्षेत्रो में यह निषेधाज्ञा गुरूवार से लागू हो गई है।
मिनी कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू
थाना सर्किल कोतवाली में शहर के ए-89 शास्त्री नगर, थाना सर्किल सुभाषनगर के ई-501 माया भवन शिवाजी मार्ग वीएसपी नगर तथा थाना सर्किल प्रतापनगर में शहर के सी-64 कमला क्रिस्टल में क्रमशः 5-5 संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को मिनी कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई।