लाइसेंसी हथियार रिन्यू कराने से पहले दिखाने होंगे खाली कारतूस

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रिपोर्ट- विनोद शर्मा
लाइसेंसी हथियार रिन्यू कराने से पहले दिखाने होंगे खाली कारतूस

नारनौल। गलत ढंग से लाइसेंसी शस्त्र एम्युनेशन के प्रयोग होने की आशंका को देखते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने एक आदेश पारित किया है। आदेशों में कहा गया है कि जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियारों के लाइसेंस को रिन्यू कराने के दौरान निरीक्षण पर आने वाले पुलिस अधिकारी को प्रयोग किए गए सभी खाली कारतूस दिखाने होंगे। इन आदेशों की एक प्रति पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ को भेजकर आगामी कार्यवाही इन्हीं आदेशों के अनुसार करने को कहा है।

अब अटेली केसभी वार्डों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
3 नवंबर तक कर सकते हैं दावे व आपत्ति :डीसी

नारनौल, 28 अक्टूबर। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरपालिका अटेली के सभी वार्डों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है। इससे पहले अटेली के पांच वार्डों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होना था लेकिन अब अटेली के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया है। अब सभी वार्डों का कोई मतदाता अपने दावे व आपत्तियां 3 नवंबर तक पेश कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी दावे व आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची को आधार मानकर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई है। अब इस सूची के संबंध में अगर किसी वार्ड के नागरिक को कोई आपत्ति या दावा पेश करना है तो वह 3 नवंबर तक कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नागरिकों को तहसील कार्यालय अटेली तथा पुनरीक्षण अधिकारी कार्यालय नगर पालिका अटेली में पहुंचकर अपने दावे व आपत्ति पेश करने होंगे। यहां पर चुनाव आयोग के आदेशानुसार मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय नारनौल, कार्यालय नगर पालिका अटेली व तहसील कार्यालय अटेली में बनाए गए मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र पर जाकर इस मतदाता सूची का अवलोकन कर सकता है। मतदाता सूची का अवलोकन करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी।

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