जिला में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर तक जुलूसों, रैलियों व धरनों आदि के आयोजन पर रहेगी पाबंधी

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रिपोर्ट- विनोद शर्मा

नारनौल, 25 अगस्त। जिलाधीश आरके सिंह ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर तक जुलूसों, रैलियों व धरनों आदि के आयोजन पर धारा 144 लागू करते हुए पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इन आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में कहा गया है कि प्रशासन को यह मालुम हुआ है कि कुछ लोगोंं के समूह जुलस, रैली तथा धरने आदि की योजना बना रहे हैं। आंदोलन के इन तरीकों से कोविड-19 महामारी के दौर में आमजन संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक शांति भंग होने का भी खतरा रहता है। ऐसे आयोजनों की तत्काल रोकथाम जरूरी है। ऐसे में जिला में धारा-144 के तहत जुलूस, रैली तथा धरनों पर पाबंदी लगाई गई है। जिला में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर तक इस तरह के कार्यक्रम करना तथा लोगों की भीड़ एकत्रित करना मनाई है। इन आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों को लागू करवाने की जिम्मवारी पुलिस अधीक्षक व संबंधित एसडीएम की रहेगी।

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