शहर के कुछ क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी
भीलवाड़ा, 22 मई/ भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर, शास्त्राी नगर, विद्युत नगर एवं संगम यूनिवर्सिटी परिसर में निवासरत व्यक्तियों को नोबेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से उसके आसपास के क्षेत्रा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना के कारण तथा नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन एवं लोक शक्ति बनाए रखने के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र भट्ट ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा (लाॅकिंग एरिया- जनसाधारण का सख्ती से आगमन- निर्गमन निषेध क्षेत्रा) घोषित किया है।
आदेशानुसार चंद्रशेखर आजाद नगर मैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति राजेंद्र पिता घासी लाल जटिया के मकान नंबर एम- 63 को केंद्र बिंदु मानते हुए उसके चारों ओर की 200 मीटर की परिधि तक के संपूर्ण सीमा क्षेत्रा, शास्त्राी नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति सौरभ पुत्रा सुभाष बुगलिया के मकान ए-184 को केंद्र बिंदु मानते हुए उसके चारों ओर की 200 मीटर की परिधि तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा, विद्युत नगर मैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्याम लाल व्यास के नेहरू रोड स्थित मकान नंबर 69 को केंद्र बिंदु मानते हुए उसके चारों और की 200 मीटर की परिधि तक के संपूर्ण सीमा क्षेत्रा, उपखंड क्षेत्रा भीलवाड़ा में संगम यूनिवर्सिटी परिसर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा तथा उपखंड क्षेत्रा भीलवाड़ा के ग्राम आरजिया की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबेलिटि एवं काँटेन्मेंट क्षेत्रा घोषित किया गया है।
पुलिस विभाग द्वारा उक्त अनुसार चिन्हित प्रतिबंधित क्षेत्रा के संबंध में नगर परिषद के माध्यम से ध्वनि प्रसारण यंत्रों द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाएगा। कोरोनावायरस से संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए निषेधाज्ञा अवधि के दौरान उक्त अनुसार जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा में जनसाधारण का सख्ती से आगमन- निर्गमन निषेध साधारणतया प्रतिबंधित रहेगा।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान उक्त वर्णित कंटेनमेंट क्षेत्रा में अवस्थित समस्त प्रकार की व्यवसाई दुकानें एवं गतिविधियां, समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय कार्मिको को तथा आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी परिचय पत्रा उनके आवागमन के लिए अधिकृत होंगे। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान उक्त वर्णित कंटेंटमेंट क्षेत्रा में उपभोक्ता भंडार, सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा शहर वासियों को फल एवं सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई, भीलवाड़ा डेयरी द्वारा डोर टू डोर दूध की सप्लाई, मेडिकल स्टोर द्वारा दवाइयों की सप्लाई, चिकित्सा सेवा हेतू राजकीय एवं निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं, पोस्ट आॅफिस एवं टेलीकाम सेवाएं पशु एवं गौशालाओं के लिए चारा, आहार, केबल आॅपरेटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की सेवाएं सुचारू रहेगी। यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्मिक, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मियों, एफसीआई, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल पर लागू नहीं होंगे।
समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में प्रदत्त निर्देशों की सर्वसाधारण को अक्षरश पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक
आदेशों की पालना करने एवं अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
यह आदेश 22 मई प्रातः 11-00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।