नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने से किया दण्डित…
गौरव रक्षक पंकज/आडवाणी
भीलवाड़ा, 2 दिसम्बर 2025
भीलवाड़ा। पोक्सो कोर्ट संख्या-2 की विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती अर्चना मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कमलेश पिता सत्यनारायण ढोली उम्र 24 साल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई,अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला के अनुसार, पीड़िता ने थाना बड़लियास में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच वह अपनी बड़ी बहन के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान उसकी बहन चाय बनाने के लिए बाहर गई, तभी आरोपी कमलेश घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर उसकी बहन और भाई दौड़कर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना देकर आरोपी को तुरंत सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों के अधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।