बजट 2025: 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं

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बजट 2025: 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं

गौरव रक्षक/सी. ए. दिनेश अगाल

भीलवाड़ा 1जनवरी,2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है. साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है l

 

इस घोषणा के मुताबिक़ नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. जानकारों के मुताबिक़ इस नए टैक्स से मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा हैl

सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये ही रखा गया है, इस लिहाज़ से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी l

यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क़रीब 75 मिनट के अपने बजट भाषण के सबसे आख़िर में नए टैक्स रेट की घोषणा की है l

उनकी इस घोषणा के साथ ही सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सबने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया l

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पुराने टैक्स स्लैब का ज़िक्र नहीं किया है l

अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख से रुपये से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना होगा l

सैलरी क्लास यानी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये लिमिट 12 लाख 75 हज़ार रुपए है और जैसे ही ये लिमिट पार होगी, वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें स्लैब्स के हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा l

मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है l तो वो क्योंकि इस लिमिट से बाहर हो गया है, इसलिए उसे टैक्स देना होगा l

अब समझिए कि टैक्स किस तरह से लगेगा ?

उदाहरण के तौर पर मानिए कि किसी शख़्स की सालाना आय 13 लाख रुपये है l

चूंकि पहले चार लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं है इसलिए इस स्लैब पर टैक्स नहीं देना है

4 से 8 लाख रुपये के दायरे पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगना है यानी चार लाख रुपए पर 5 फ़ीसदी के हिसाब से टैक्स हुआ 20 हज़ार रुपए

फिर 8 लाख से 12 लाख रुपये पर टैक्स दर है 10 फ़ीसदी. इस ब्रेकेट में चार लाख रुपए पर 10 फ़ीसदी के हिसाब से टैक्स बना 40 हज़ार रुपए.

अब क्योंकि इस व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है, इसलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15 फ़ीसदी के हिसाब से टैक्स बना 15 हज़ार रुपए l

इस तरह से इस शख्स की टैक्स देनदारी बनी – 20 हज़ार + 40 हज़ार + 15 हज़ार यानी 75 हज़ार रुपए.

इनकम टैक्स स्लैब में कैसे आए हैं बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है. इस मामले में इनकम टैक्स के स्लैब में लगातार बदलाव किए गए हैं l

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