परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगाई रोक

0
19

परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगाई रोक
जयपुर:- राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने जहीर अहमद जाजोद, लक्ष्मणगढ़, सीकर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लगाई रोक तथा प्रतिवादी गण महानिदेशक पुलिस राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती ) राजस्थान पुलिस से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।

याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी, ए के जैन & एसोसिएट ने बताया कि याचिका में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने के इनलीगल प्रोसीजर को चुनौती दी गई थी और संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी करने का निवेदन किया था जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा ने अयाचीगण को notice जारी करते हुए आदेश फरमाए हैं । ज्ञात रहे कि याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी पूर्व में यातायात पुलिस जयपुर आयुक्तालय ने 24 वर्ष कॉन्स्टेबल पर पर पदस्थापित रह कर स्वैच्छिक सेवा सेवानिवृत्त है ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here