राजस्थान सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ 6 नवीन योजनाओं की शुरूआत

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राजस्थान सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ
6 नवीन योजनाओं की शुरूआत
भीलवाड़ा 03 जनवरी/ उपश्रम आयुक्त श्री संकेत मोदी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 6 नवीन योजनाओं की शुरूआत की गई है।
उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के मेधावी पुत्र व पुत्री हेतु बोर्ड परीक्षा द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के परिणाम में मेरिट में आने वाले प्रथम 10 छात्र/छात्रा को 4000/6000 के स्थान पर एक लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है।
निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा उतीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र हिताधिकारी के पुत्र या पुत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा उतीर्ण करने पर एक लाख रूपयें व राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा उतीर्ण करने पर पचास हजार रूपये देने का निर्णय लिया गया है।
निर्माण श्रमिक के पुत्र या पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र या पुत्री द्वारा आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर श्रमिक द्वारा जमा करवाई गई ट्युशन फीस के पुर्नभरण का प्रावधान किया गया है।
निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र हिताधिकारी के पुत्र या पुत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलकुद प्रतियोगिता में भाग लेने अथवा पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 2 लाख से 11 लाख तक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
निर्माण श्रमिकों को विदेष में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना
के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा विदेष में रोजगार हेतु वीजा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय राषि का अधिकतम 5000 रूपये तक पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।
निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के तहत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण करने का प्रावधान किया गया है।

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