जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा
आदर्श आचार संहिता लागू
भीलवाडा, 24 अक्टूबर/ पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिये आम चुनाव-2020 के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर द्वारा शनिवार को कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोशणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने जिले के समस्त विभागाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम, प्रबंधक काॅपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, डेयरी भीलवाडा को आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश दिये हैं । उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि के पश्चात् निर्वाचन संबंधी कार्य के संचालन से संबंधित किसी भी अधिकारी, कर्मचारी का स्थानान्तरण, पदस्थापन नहीं किये जावे तथा यदि उक्त तिथि के पूर्व कोई स्थानान्तरण, पदस्थापन आदेश जारी हुए हो एवं उनकी क्रियान्विति उक्त तिथि तक नहीं हुई हो तो अब किसी भी सूरत में क्रियान्विति, बिना जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग की विशेष अनुमति के नहीं की जावे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के आदेश की पालना पूर्ण रुपेण की जावे तथा यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
विज्ञापन, होर्डिग्स प्रदर्शन निषेधः
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री नकाते ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, महाप्रबंधक भारत संचार निगम लि0 भीलवाडा को निर्देश दिये हैं कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सरकारी, सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधित विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते हैं। यदि लगाये हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावे एवं इसकी पालना सुनिशिचत करें।
समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावें।
राज्य, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो आदि यदि हैं तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जावे। सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्राी, मुख्यमंत्राी, मंत्राीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोडकर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते हैं, यदि लगे हुए हैं तो उन्हें तुरन्त हटाने के निर्देश दिये हैं।
अवकाश पर रोकः
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिये आम चुनाव-2020 के लिये अधिकारी, कर्मचारी को निर्वाचन के दौरान नियुक्त किया जावेगा। निर्वाचन कार्य में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो इसके लिऐ जिले में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कार्मिकों को छोडकर शेष समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
उन्होंने बताया कि विशेश परिस्थितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा से अनुमति प्राप्त करके ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।