कन्टेन्मेंट जोन के अलावा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र से लाॅकडाउन हटाया जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व में जारी आदेशों को किया प्रत्याहरित

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भीलवाड़ा, 31 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने शहरी सीमा क्षेत्रा में लगाई गई सख्त निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित कर लिया है। इसी के साथ जिला मुख्यालय पर कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर शहरी क्षेत्रा में सांयकाल 6 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक लागू सख्त प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। उन्होने बताया कि जिले में केंद्र व राज्य सरकार की नई गाइडलाइन अनलाॅक-4 के प्रावधान लागू रहेंगे।
 जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अनलाॅक-4 की गाइडलाइन के अनुसार जिलेभर में कन्टेन्मेंट जोन में पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहां आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी व अन्य चिकित्सकीय गतिविधियां हो सकेंगी। जिले में 30 सितम्बर तक सिनेमा हाॅल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, शैक्षणिक संस्थाएं आदि बंद रहेंगे। अन्य अनुमत गतिविधियां सशर्त जारी रहेंगी। कार्यस्थलों पर नियमों की पालना करते हुए कार्य किए जाएंगे। नियम भंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ने जिलेवासियों से अपील की कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीकों को अपनाएं एवं आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दें। उन्होने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जाएगी। मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।

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