भीलवाड़ा, 6 अगस्त/ जिला मजिस्टेªट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने आदेश जारी कर शहर के सुभाषनगर पुलिस थाना क्षेत्रा के कुछ भागों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है। आगामी आदेशों तक इन क्षेत्रों में जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई अनुमत रहेगी।
आदेश के अनुसार अजमेर रोड पर अजमेर चैराहा से सुखाडिया सर्किल तक, कोटाबाईपास रोड पर सुखाडिया सर्किल से सांगानेर गांव चैराहे स्थित हजरत रमजान अली शाह दरगाह तक, नेहरु रोड पर अजमेर चैराहे से सांगानेरी गेट तक, सांगानेर गांव रोड पर सांगानेरी गेट से कोटा बाईपास रोड पर चैराहे पर स्थित हजरत अली शाह दरगाह तक की सीमा क्षेत्रा में स्थित सुभाषनगर, सिविल लाईन्स, श्रीराम काॅलोनी, आर.के. काॅलोनी, आर.सी. व्यास काॅलोनी, विजयसिंह पथिकनगर, संजय काॅलोनी, विद्युतनगर, गुलनगरी, मोतीनगर आदि काॅलोनियांें में लाॅकडाउन रहेगा। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रा से अनुमत आवागमन हेतु अजमेर रोड पर गायत्राी आश्रम तिराहे पर, कोटा बाईपास रोड पर केशव हाॅस्पीटल के पास, नेहरु रोड पर रोडवेज बस स्टेण्ड चैराहे पर एवं सांगानेर गांव रोड पर मोतीबाबजी चैराहे पर चेकपोस्ट स्थापित की गई है। प्रतिबंधित क्षेत्रा में क्षेत्रावासियों की सुविधा को देखते हुए अतिआवश्यक कार्य, कार्यालय कार्य के लिये आवागमन हेतु चेकपोस्ट पर नियुक्त प्रभारी निर्धारित प्रारुप में पास जारी करेंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंधः
उक्त क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों का आवागमन सख्त निषेध रहेगा। क्षेत्रा में व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, थेले, सडक व्यापारी आदि निजी शिक्षण संस्थान, वस्त्रा विके्रता, फल सब्जी विके्रता, बे्रकरी, रेस्टोरेंट, खोमचे, जूस की दुकानें, पानीपतासे, चाट पकोडी के थेले, पान एवं चाय की दुकान, फेरी वाले, टेक्सटाइल संबंधी दुकानें, ज्वैलरी शोप, इलेक्ट्रिक आदि दुकानें बंद रहेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की होगी सप्लाईः
जिला मजिस्टेªट के आदेशानुसार खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु प्रभावित क्षेत्रा में संचालित किराणा, जनरल स्टोर, रिलायन्स मार्केट, डी-मार्ट, इलेक्ट्रिक रिपेयर शोप यथावत संचालित हो सकेगी किन्तु सबंधित दुकान मालिक अपनी सेवा की डोर-टू-डोर डिलीवरी करने को ही अनुमत होगा। इसके लिये उन्हें आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट प्रभारी द्वारा पास जारी किये जायेंगे। आमजन दुकानों पर जाने के लिये अनुमत नहीं होंगे। क्षेत्रा में कृषिउपज मण्डी द्वारा पूर्वानुसार फल, सब्जी की डोर-टू-डोर आपूर्ति की जायेगी। सरस डेयरी के बूथ के माध्यम से दूध की यथा संभव डोर-टू-डोर डिलीवरी की जायेगी। मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाईयों की भी होम डिलीवरी होगी।
आदेश के अनुसार क्षेत्रा में राजकीय एवं निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे। बैेंक, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा कार्मिक, कानून व्यवस्था के लिये नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल, सफाईकर्मी, एफसीआई कार्मिकों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। पशुओं के लिये चारा व आहार की व्यवस्था पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। क्षेत्रा में पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, केबल आॅपरेटर की सेवाएं सुचारु रुप से जारी रहेगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड आने जाने वाले व्यक्तियों का आवागमन अनुमत रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्रा में सार्वजनिक पार्क, भ्रमण स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। क्षेत्रा में निवासरत औद्योगिक इकाईयों के अधिकारी, कार्मिक जो पारियों में कार्य करते हैं, आने जाने हेतु अनुमत होंगे। नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन सफाई व कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुचारु रहेगी।
जिला मजिस्टेªट ने आगाह किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फेलावें अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।