कल सभी दुकानें और निजी कार्यालय रहेंगे बंद दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कलेक्टर एवं जिला जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश

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रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित

कल सभी दुकानें और निजी कार्यालय रहेंगे बंद
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र रविवार 7 जून को जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी दुकानों, निजी कार्यालयों को बंद रखने जारी किया आदेष । दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने आज इस संबंध में एक आदेष जारी कर अनलाॅक वन के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देते हुए जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अतिआवष्यक वस्तुएं जैसे राषन दुकान, मिष्ठान, दूध, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी आदि को छोड़कर षेष सभी दुकानों और निजी कार्यालयों को बंद रखने संबंधी आदेष जारी किया है । इसी आदेष में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध का भी उल्लेख है ।
आदेष में कहा गया है कि 7 जून रविवार के लिए घोषित विराम से अति आवष्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले ष्षासकीय कर्मचारी केवल डियूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा । हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेषन तक और रेल्वे स्टेषन से गतंव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्षा, टैक्सी को छूट रहेगी । यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी ।
इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
आदेष 7 जून को प्रभावषील होगा और 8 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुनः संचालित होगी ।

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