जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

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भीलवाड़ा, 4 जून/ भीलवाड़ा शहर शहर के लेबर काॅलोनी, शास्त्राीनगर एवं गुलनगरी क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों को नोबेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण उनके आसपास के क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर भीलवाड़ा शहर में लेबर काॅलोनी क्षेत्रा में उत्तर दिशा में ग्रीनवेली स्कूल तक, दक्षिण दिशा में पान्सल चैराहे तक, पूर्व दिशा में अविविनि लि. कार्यालय तक तथा पश्चिम दिशा में श्रम विभाग के कार्यालय तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा घोषित किया है।
इसी तरह  भीलवाडा शहर के शास्त्राीनगर क्षेत्रा में 34-डी शोपिंग काम्पलेक्स को केन्द्र बिन्दु मानते हुए  उत्तर दिशा में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल तक, दक्षिण दिशा में इम्मानुएल स्कूल तक, पूर्व दिशा में बी पार्क शास्त्राीनगर तक तथा पश्चिम दिशा में महावीर स्कूल प्ले ग्राउण्ड तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा  को जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा घोषित किया है।
जबकि  भीलवाडा शहर के गुलनगरी क्षेत्रा में उत्तर दिशा में पुष्प वाटिका तक, दक्षिण दिशा में पथवारी तक, पूर्व दिशा मंे सांगानेरी गेट नाले तक तथा पश्चिम दिशा में पारीक छात्रावास तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा  को जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा घोषित किया है।
यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं द एपीडेमिक डिजीज अमेंडमेंट आॅर्डिनेंस 2020, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है जो अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे।

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