रिपोर्ट- सुशील माथुर (जयपुर)
कंटेनमेंट जोन में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं खोला जाएगा
राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला
रात में रहेगा कर्फ्यू
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ अनलॉक कर दिया गया है। इसके लिए भी अलग-अलग चरणों की गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के अनुसार रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन। परंतु लॉकडाउन-5 में अलग-अलग चरणों में अलग-अलग तरह की छूट दी जा रही है। देशभर में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। बाजाराें मेें दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश कीअनुमति नहीं होगी। गाइडीलाइन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, बीड़ी, सिगरेट पीने पर पाबंदी रहेगी।
यह खुलेगा 1 जून से
एक जून से देश में कहीं भी आ जा सकेंगे। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी अनुमति के जा सकेंगे। सामान भी ले जाया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि न केवल यात्रियों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। साथ ही माल वाहन भी आ जा सकेंगे। किसी प्रकार के परमिट की जरूरत नहीं।
पहले चरण में 8 जून से
8 जून से मॉल्स को खोलने की अनुमति रहेगी।
होटल व रेस्टोरेंट भी खुलेंगे।
धार्मिक स्थलनों को खोलने की भी इजाजत रहेगी।
पहले फेज में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद भी खुलेंगे।
सैलून-स्पा खुल सकेंगे।
फेज 2- एक जुलाई से
फेज 2 में स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान भी खुल सकेंगे।
सभी तरह के एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल सकेंगे।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
रोक – तीसरे चरण में इन पर रिव्यू होगा
फिलहाल राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी।
धार्मिक-सामाजिक रैली-आयोजनों पर रोक रहेगी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
मेट्रो नहीं चल सकेंगी।
सिनेमाहॉल बंद रहेंगे। व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल सभी बंद रहेंगे।
फिलहाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी।
इन्हें खोलने के लिए तीसरे चरण में रिव्यू करके ही खोला जा सकेगा।
कंटेनमेंट जोन
कंटनेमेंट जोन में पाबंदियां रहेंगी। यहां लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक के साथ-साथ बाजार और मॉल्स, स्कूल व अन्य भी बंद रहेंगे। राज्य सरकार इन कंटेनमेंट जोन का समय-समय पर रिव्यू कर वहां अपने हिसाब से पाबंदियां लगा सकती हैं।