रिपोर्ट: मुकेश हसीजा
रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने रायपुर जिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब रायपुर जिले में गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर रायपुर ने यह आदेश जारी किया है।
अक्सर यह देखने में आता है कि कतिपय लोगों के द्वारा पान मसाला, गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा है। जिस वजह से रायपुर कलेक्टर ने जिले में गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिवंधित कर दिया है। यह आदेश सम्पूर्ण जिला में तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।