अदालतो में पक्षकारों के प्रवेश पर पाबंदी, अधिवक्ताओं को भी वीडियो कॉलिंग से ही पैरवी करने की दी सलाह, अदालतो में रोज होगा सेनेटाईजेशन

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अजमेर, 23 अप्रेल। अजमेर के जिला एवं सत्र न्यायालय में पक्षकारो के प्रवेश पर रोक रहेगी और अवहेलना करने वालो पर लॉकडाउन के  नियमो को तोड़ने की कार्यवाही होगी। अदालत की अनुमति के पश्चात् ही ेबाहरी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करेगा। वकीलों को भी वीडियो कॉलिंग व अन्य संचार माध्यमों से पक्षकारो की पैरवी करने की सलाह दी गई है।

     लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि अदालतों में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनूप कुमार सक्सेना की सदारत में गठित कमेटी जिसमे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार जानी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी, वरिष्ठ न्यायिक कर्मचारी संजय गोयल द्वारा अदालत की कोविद 19 के तहत सेनेटाईजेशन व्यवस्था व परिसर की निगरानी व इस संबंध में उठायें जाने वाले आवश्यक कदमो के संबंध में प्रतिदिन समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। वकीलों को भी सलाह दी गई है कि वे अतिआवश्यक न्यायिक कार्यो को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार संचार माध्यमों के जरिये अपने निवास से ही संचालित करने का प्रयास करे और घर मे ही सुरक्षित रहे।

     विशिष्ट लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने सभी सरकारी अपर लोक अभियोजकगण व विशिष्ट लोक अभियोजक गण से भी दुरभाष पर वार्ता कर आवश्यक कार्य होने पर ही अदालत में सरकार की पैरवी हेतु निर्देश जारी किए है। इसके साथ ही अदालत परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना अदालत परिसर में पुलिस जाप्ता व मेडिकल टीम लॉकडाउन तक तैनात रहेगी ।

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