3 मई तक जारी रहेगी सख्त निषेधाज्ञा प्रभावी क्रियान्वयन एवं सख्ती से पालना की जाएगी सुनिश्चित- जिला कलेक्टर

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भीलवाड़ा, 14 अप्रैलजिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी कर जिले में जारी सख्त निषेधाज्ञा को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। निषेधाज्ञा की प्रभावी क्रियान्वयन एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
आदेशानुसार भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों को तथा आवश्यक सेवाओं जैसे नगर परिषद, नगर विकास न्यास, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग की सुगमता से पहुंच हेतू जारी किए गए समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी पास पूर्वा अनुसार मान्य होंगे।
आदेशानुसार शहर वासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डीमार्ट रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट एवं महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा शहर वासियों को उनकी मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की डोर टू डोर डिलीवरी दी जा सकेगी। इसके लिए उपखंड अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण पास जारी किए जाएंगे। यह विशेष रुप से ध्यान रखा जाएगा कि प्रतिष्ठानों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाकर उनकी ऐप एवं दूरभाष पर प्राप्त हुई मांग के अनुसार सामग्री डोर टू डोर डिलीवर की जाएगी।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सेवाओं एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौके पर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी तत्काल अपनी संतुष्टि की जाकर यथा स्थान रवानगी सुनिश्चित करेंगे।
शहर के निर्धन असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को सचिव नगर विकास न्यास, जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क खाद्य सामग्री एवं भोजन पैकेट व्यवस्था हेतु उनके द्वारा जारी किए गए पास मान्य होंगे।
शहरवासियों को महाप्रबंधक उपभोक्ता भंडार, सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री, फल, सब्जियां, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा डोर टू डोर दूध की सप्लाई, नियंत्रण अधिकारी द्वारा मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से शहरवासियों को दवाइयों की डोर टू डोर सप्लाई, चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीय निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे तथा उन्हें जारी पास मान्य होंगे।
बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक कार्मिकों को उनके निवास से आने जाने के लिए परिचय पत्र जारी किए जा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस एवं टेलीकॉम सेवाओं हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगे। संस्था प्रधान द्वारा जारी पास मान्य होंगे । पशुओं एवं गौशालाओं के लिए चारा आहार की व्यवस्था पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान शहर में संचालित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां,केबल ऑपरेटर्स की सेवाएं सुचारू रह सकेगी। उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पास मान्य होंगे। यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्मिक चिकित्साकर्मी,  सफाई कर्मियों, एफसीआई कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।
समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन एवं दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी, मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह, किसी भी माध्यम से नहीं फेलाई जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना वायरस के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों की पालना पुलिस विभाग,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेश में उल्लेखित कर अधिकृत किए गए पास के अतिरिक्त आम नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए समस्त पास तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित किए गए हैं।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान सक्षम स्तर से जारी किए जाने वाले रंगीन पास की प्रति, सूचना तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को भिजवाई जानी अनिवार्य होगी। राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा की जाएगी। इस आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ-साथ जिला कार्यालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में प्रदत्त निर्देशों की सर्वसाधारण को  अक्षरसः पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा।
उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा का होगा। यह आदेश 14 अप्रैल दोपहर 12रू15 बजे से 3 मई 2020 को रात्रि 12रू00 बजे तक भीलवाड़ा शहर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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