बापूनगर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा जीरो मोबिलिट क्षेत्रा घोषित

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भीलवाड़ा, 10 अप्रैल/ नगर परिषद क्षेत्रा भीलवाडा के बापूनगर में निवासरत व्यक्ति को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से बापूनगर क्षेत्रा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर उक्त क्षेत्रा के आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री राजेन्द्र भट्ट ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भीलवाडा जिले के नगर परिषद क्षेत्रा भीलवाडा के बापूनगर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी क्षैत्रा (लाॅकिंग एरिया-जन साधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला कलक्टर ने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अहवेलना नहीं करने के निर्देश दिये हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं श्ज्ीम त्ंरंेजींद म्चपकमउपब क्पमंेमे ।बजए 1957 एवं अन्य सु-संगत निधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश शुक्रवार को दोपहर 2-00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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