मतदान दिवस पर निजी/सार्वजनिक कारोबार व अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को सवैतनिक अवकाश
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाडा/23 नवंबर
विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दिवस 25 नवम्बर (शनिवार) को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, को मतदान दिवस 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा ताकि अधिकाधिक संख्या में वे विधानसभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि किसी भी निजी या सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, परन्तु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत है, तो उसे भी 25 नवम्बर को मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। उपरोक्त अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा कटौती या कमी नहीं की जायेगी।