विधानसभा आम चुनाव
2023 स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये निर्देश
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाडा/22 नवंबर
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि को Silence Period घोषित किया है। उक्त निर्देशों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री आशीष मोदी द्वारा निर्देश जारी किये गये हैंः-
1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 (अड़तालीस) घंटो की कालावधि के दौरान (विधानसभा आम चुनाव-2023 हेतु उक्त अवधि 23 नवम्बर को सांय 06.00 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवम्बर को सांय 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगी) सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध – (1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र मे उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 (अड़तालीस) घंटो की कालावधि के दौरानः-
ऽ निर्वाचन के सबंध में कोई सार्वजनिक सभा/ जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमे उपस्थित होगा, न उसमे सम्मिलित होगा, न उससे संबोधित करेगा या चलचित्र टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
2. वह व्यक्ति जो उपधारा-1 के उपबंधों का उल्लघन किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।
3. जिले में सभी कार्यात्मक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है. जो चुनाव प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, गृह विभाग और ब्।च्थ् के साथ सम्पर्क और समन्वय बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होगे।
4. अन्तर जिला और अन्तरराज्यीय सीमा पर स्थित नाकों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जांच की जाये।
5. सी-विजिल और टोल-फ्री नम्बरों से शिकायतों की कड़ी निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिये त्वरित प्रतिक्रिया की जायें।
6. अवैध शराब नशीली दवाओं, प्रलोभन और मुफ्त वस्तुओं की व्यवस्था के लिए नकद के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी की नये सिरे से समीक्षा की जायें।
7. आबकारी नाकों पर बात करके और शराब के वितरण पर कड़ी नजर रखने सहित अन्य हस्तक्षेप करके उत्पाद शुल्क के मोर्च पर कमर कसना।
8. जब्ती के प्रयास होने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता का उत्पीडन न हो और वाहनों की जांच विनम्र तरीके से की जानी चाहिए। व्यय निगरानी से संबंधित आम जनता की शिकायतों के निवारण को शीघ्रता से निपटाने के लिये मोबाईल फोन पर व्यय पर्यवेक्षकों की उपलब्धता एवं कार्यालय स्थान में समर्पित उपस्थिति आवश्यक है।
9. प्रलोभन पर कड़ी नजर रखने हेतु प्रत्येक थानाधिकारी एवं क्षेत्रीय स्तरीय चुनाव मशीनरी को टीम के रूप में कार्य करना चाहिए।
10. शराब की कोई खेप पकड़ी जाने पर अन्तराज्यीय सीमा और वाणिज्यिक कर चेकपोस्ट पर उचित जांच एवं ऐसी आपूर्ति के स्त्रोत और गंतव्य का पता लगाने की उचित कार्यवाही।
11. चुनाव प्रकिया और ऐसे प्रलोभनों की आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उचित जांच आवश्यक है।
12. निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर स्थापित चैंकपोस्ट पर निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही पर सत्तत निगरानी रखें।
13. कल्याण मण्डप/विवाह हॉल/सामुदायिक हॉल/धर्मशाला आदि की जांच करना, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है और पता लगाना की क्या इन परिसरों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। रहने/ठहरने वालो की सूची पर नजर रखने के लिए लॉज और गेस्ट हाउस पर सत्यापन।
14 राज्य सरकार व निर्वाचन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव कराये जाने कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था हर सूरत में बनाई जावे। इस हेतु सतर्कतापूर्वक सतत् निगरानी रखी जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।