जिले में मतदान समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार प्रसार व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित
उल्लंघन की स्थिति में कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन की जायेगी कार्यवाही
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाडा/22 नवम्बर
जिले में विधानसभा आम चुनाव 25 नवम्बर को होने जा रहे है। मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन तंत्र के लिये, न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से, बल्कि स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष मोदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से वह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिये जाते है। निर्वाचन प्रकिया के दौरान चुनाव आचार संहिता की कियान्विति, छात्रों के अध्ययन तथा जनहित में कोलाहल को नियन्त्रित किया जाना आवश्यक एवं उचित होता है।
इस हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष मोदी द्वारा कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण भीलवाडा जिले में मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि (23 नवम्बर सायं 6 बजे से 25 नवम्बर को सायं 6 बजे तक) में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी, वाहन चालक, ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसके संचालक अथवा सबंधित कोई भी जो उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा, उसके विरुद्ध कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश 23 नवम्बर (गुरुवार) सांय 06.00 बजे से 26 नवम्बर (रविवार) सांय 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।