दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर जिला मजिस्ट्रेट ने की निषेधाज्ञा लागू
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 09 अक्टूबर
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आमचुनाव-2023 सम्पन्न होने जा रहे हैं। उक्त चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है। जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है। विधानसभा आमचुनावों के दौरान जिले में उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्री आशीष मोदी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्री मोदी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र मेः-
विधानसभा आम चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ घातक रासायनिक पदार्थ आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दुक, एम.एल.गन. बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला कृपाण, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा और न हीं साथ में लेकर चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड, विभिन्न संस्थानों पर नियमानुसार स्वीकृत सुरक्षा गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। अपंग/अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति भीलवाड़ा जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिये जुलूस, सभा धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा।
आम चुनावों के दौरान उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा facebook, twitter/ (X), whatsapp, youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनावः सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्लीफायर, रेडियो टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिये नही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों का विरूपण करेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के क्रम में दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को सायं 05ः00 बजे से दिनांक 23 नवम्बर, 2023 को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण जिले में, पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में एवं मतगणना दिवस दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस घोषित किया गया है। सूखा दिवस के दौरान जिले में मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिरों मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन एवं वायरलेस का उपयोग नही करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक ले जाने और यहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। इस आदेश के प्रवर्तन के दौरान विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
यह आदेश आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से तत्काल लागू होकर 05 दिसम्बर, 2023 मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जायेगा।