चार दुकान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया

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जिला पुलिस महेन्द्रगढ़ दिनांक:- 07 जून 2021
महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में आज सोमवार को सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अवहेलना करने पर पुलिस ने 4 दुकानों के नामजद व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिले में सम–विषम तरीके से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखने के निर्देश हैं। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हुए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 4 दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन द्वारा सभी थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्ज को सख्त आदेश दिए हुए हैं कि जो भी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुए पाया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाए। सरकार द्वारा जारी कोरोना की नई गाइडलाइंस के अनुसार सम–विषम तरीके से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखने के निर्देश हैं। इसके चलते आज पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के सम–विषम तरीके की उल्लंघना करते हुए बाजार में दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 दुकानें लोहा मंडी, 1 दुकान बजाजा बाजार व 1 दुकान हीरो होंडा चौक पर सम–विषम तरीके का उल्लंघन करके दुकान खुली हुई मिली। पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। नारनौल में 4 दुकानों के नामजद व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस बेल पर छोड़ दिया है। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने, मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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