महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ार्ई, नियमों की पालना करें जिले की जनता : डी सी यशेन्द्र सिंह

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ार्ई, नियमों की पालना करें जिले की जनता : डी सी यशेन्द्र सिंह

रेवाड़ी, 23 मई,2021

डी सी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित हरियाणा के लिए प्रदेश में महामारी अलर्ट (लॉकडाउन) को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाईट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी, बड़े बाजारों में ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की ईजाजत नहीं है। किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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