डीसी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थो के भरे सैंपल
–मिठाईयों पर भी मनुफैक्चर व एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य
रेवाड़ी, 5 अक्टूबर। उपायुक्त श्री यशेन्द्र सिंह के निर्देश पर आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सचिन ने रेवाड़ी व धारूहेड़ा में खाद्य पदार्थो के 10 सैंपल लिए, जिनमें राजगीर आटा, मिर्च पाउडर, कुटू आटा, बेसन लड्डïू, मोतीचूर लड्डïू, समोसा आलू मसाला, पनीर, नमकीन भुजिया, दही व रायता बूंदी शामिल थे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सचिन ने बताया कि दो सैंपल रेवाड़ी में भरे तथा 8 सैंपल धारूहेड़ा में लिए गए। उन्होंने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सचिन व उनकी टीम सदस्य मौजूद रहें।
डॉ सचिन ने बताया कि एक अक्टूबर से सभी मिठाईयों पर मनुफैक्चर व एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है और आज उन्होंने इसको भी चैक किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एफएसएसएआई किसी भी खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पोषण, रंग, महक व आकार आदि की जांच करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एफएसएसएआई खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के मानकों को स्थापित करती है। मानकों पर खरा नहीं उतरने पर एक हजार से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि सैंपल अनसेफ पाया जाता है तो कोर्ट में केस चलता है और उसमें सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।