रिपोर्ट-विनोद शर्मा
अपनी पंसद की फर्म अनुसार सर्वे करवाएं किसान :एडीसी
जिनका सर्वे हो चुका वे जल्द जमा करवाएं अपनी राशि
किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा सबमर्सिबल लगवाने के लिए करना होता है ऑनलाइन आवेदन
नारनौल, 2 सितंबर। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की योजना के तहत किसानों के खेतों में 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप लगाए जाते हैं। इस योजना के तहत जिले के जिन किसानों ने ऑनलाईन आवेदन किया था तथा जिन किसानों का संबंधित कंपनी द्वारा साईट सर्वे कर लिया गया है वे किसान अपनी लाभार्थी राशि कार्यालय में तुरन्त जमा करवाएं। वहीं जिन किसानों की साईट सर्वे नहीं हुआ है वे किसान अपनी पसंद की फर्म से तुरंत सर्वे करवाएं।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि सर्वे साईट के लिए किसान टाटा सोलर पम्प के लिए मोबाईल नंबर 9416157237, शक्ति सोलर पम्प के लिए 9050349465 तथा रील सोलर पम्प के लिए 8875304683 से सीधे संपर्क करके सोलर पम्प के लिए सर्वे करवाना सुनिश्चित करें। जिन किसानों की साईट सर्वे नहीं हुआ वे किसान अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, नारनौल (एडीसी-कम-सीपीओ, नारनौल) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर 15 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी राशि जमा करवाएं। राशि जमा नहींं होने की सूरत मेंं आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार इच्छुक किसानों को 3 से 10 एचपी सौर ऊर्जा पम्प लगवाने के ऑनलाईन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद कम्पनी द्वारा साईट सर्वे कर लिया जाा है। जिन किसानों का साइट सर्वे हो चुका है उनकी कार्यालय द्वारा वरियता सूची अनुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनको स्वीकृति पत्र, मोबाईल पर राशि जमा कराने का मैसेज या कार्यालय द्वारा दूरभाष पर राशि जमा करने की जानकारी दे दी गई है। अब इन सभी को अपनी श्रेणी के अनुसार एडीसी-कम-सीपीओ नारनौल को देय बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अनुसार 3 एचपी डीसी मोनोब्लॉक के लिए 40779 रुपए, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 42342 रुपए, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 41390 रुपए, 5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 59491 रुपए, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 57826 रुपए तथा 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 88052 रुपए और 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 83860 रुपए तथा 10 एचपी एसी/डीसी सबमर्सिबल के लिए 109989 रुपए लाभकर्ता राशि अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, नारनौल (एडीसी-कम-सीपीओ, नारनौल) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 15 दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवाएंगे। किसानों ने अगर 15 दिन मेंं लाभकर्ता राशि जमा नहीं करवाई तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंंने बताया कि किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस मेेंं निजी रूप से संपर्क कर सकते हैं।