भीलवाडा, 23 अगस्त/ आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) श्री धायगुडे स्नेहल, उपखण्ड मजिस्टेªट ने एक आदेश जारी कर भीलवाडा शहर के विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसकी रोकथाम को लेकर चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार भीलवाडा शहर के थाना सर्किल प्रतापनगर के 7-7 ए पारसनाथ काॅलोनी, पारसनाथ सोसायटी कांचीपुरम, द्वारिका काॅलोनी, 6 छ- 23 आजादनगर, 5-एच-42 आजादनगर, 6 एम-27 पटेलनगर, 5-एन-22 आजादनगर, 6- डी 51,52, जी-49 पुलिस लाईन क्वार्टरों के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, आई-349 आजादनगर के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, एफ-119 नया बापूनगर, भीमगंज थाना क्षेत्रा के 11-25 तिलकनगर, जूनावास स्कूल के सामने, 8-329-ए आदर्शनगर, एमजीएच भीलवाडा के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, माणिक्यनगर के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, 10-बी-18 तिलकनगर कें संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, 5-एफ-14 तिलकनगर, सदर थाना क्षेत्रा के ग्राम दांथल, कोतवाली थाना क्षेत्रा के 77 ज्योतिनगर विस्तार, पथवारी के पास हरणी गांव गुडलाइट फिटनेस जिम के पास, कच्ची बस्ती कांवाखेडा के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, 3-डी-18 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्राीनगर, 4-डी-20 न्यु हाउसिंग बोर्ड शास्त्राीनगर, 2-डी-21 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्राीनगर सी-36 शास्त्राीनगर सिटी कोतवाली के संपूर्ण परिधि क्षेत्रा, अम्बेडकर काॅलोनी, 35 सिंधुनगर पानी की टंकी के पास के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार पुर थाना क्षेत्रा के ग्राम आटुण, संगम स्कूल स्टाफ क्वार्टर, ग्राम काणोली, सब्जी मण्डी क्षेत्रा, सुभाषनगर थाना क्षेत्रा के गायत्राीनगर युआईटी के सामने, आर.सी. व्यास कालोनी, छापर मोहल्ला सांगानेर, विजय सिंह पथिकनगर ए-228/4 बसंल हाॅस्पिटल के सामने, आरवीआरएस काॅलेज सांगानेर, कोठारी मोहल्ला सांगानेर, टेम्पो स्टेण्ड सांगानेर के संपूर्ण परिधि क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में दैनिक आवश्यक वस्तुओं, सामग्री यथा किराणा, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर की दुकानें राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसरण में यथावत संचालित हो सकेगी।
इस आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं एपिडेमिक डिजिज आर्डिनेंस 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जा सकेगी।